माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची झारखंड।

 माननीय

मुख्यमंत्री झारखंड सरकार

          रांची झारखंड।

विषय :- 

महाशय,

    निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अभियुक्त अजय प्रसाद पिता स्व हीरामन साव ग्राम पोस्ट रसोइया धमना थाना बरही जिला हजारीबाग राज्य झारखंड का निवासी हूं। सदयंत्र के साथ मुझे मुजरिम बनाया गया है यह झुठी आरोप हैं।

मेरे घर परिवार वालो को अपहरण करते छीन झापड़ कर मार कर फेक दीए प्राप्त हुवा कंकाल बॉडी जो अब तक अपहरण हो चुके अनलोगों का नाम:-

1)श्री दीपन साव पिता स्व कोकिल नायक (चाचा जी है।)

2)श्री संतोष साव पिता श्री दीपन साव (चचेरा भैया है।)

3)श्री संजय साव पिता श्री दीपन साव ( चचेरा भाई है।)

4)अजय प्रसाद पिता स्व हीरामन साव (स्वम)

5)गाड़ी से कुचल दीए स्व नारायण साव पिता श्री टीलो साव

6) अन्य

7) पुलिस के द्वारा प्रमाण किया गया फील्ड में पाया गया कंकाल (लास) संतोष साव पिता श्री दीपन साव, ग्राम+पोस्ट रसोइया धमना का है।

8)डरा धमाका कर लगभग सवर्ण किरण कोशकी भाभी से लिए  16 लाख रूपए लेना।

9)डरा धमाका कर चल अचल सम्पत्ति पर अधिकार मांगने के लिए कागजों पर हस्ताक्षर करवालिए।

10)आते जाते रास्ते में गाड़ी से छीचन लेना और मरना झुठी आरोप लगाना, हवालात में बंद कर के मरना और जबरन बंद करवाना।

11)कई जगहों पर अभियुक्त को घरों में बंद कर के रखे कई बार दुकान में तोड़फोड़ किए। गोदाम के तले तोड़ घुसें।

12) कोर्ट में कंप्लेंट केस केस किया गया 16.09.2019 को कंप्लेंट केस नंबर  2303/2019 है। और कोर्ट प्रमाण करती है मुहर से  07.09.2019 हुआ है।

13) कंप्लेन आचिका में पारा 2 पर एक दूसरे के साथ दोस्ती का मामला है तो धारा 376 कैसे प्रमाण किए?

14) इतनी संगीन मामला जो रेप हुआ और थाना वाले पीड़िता का केस नही लिए, थाने वालो को डर नही लगा आई पी सी 166 के तहत हमलोग को जेल जाना पड़ेगा। कही ऐसा तो नहीं बलात करी थाना वालो ने ही की है क्योंकि थाना प्रभारी राजकुमार सहा, रोहित कुमार, अमोद झा, थाना मुंशी रवि कुमार मकान मालिक भी रवि कुमार पिता श्यामदेव राम निवास लोहशिघना थाना से एक किलो मीटर दूर कोलघट्टी झिलनागर हजारीबाग चोहड़ी एफ आई आर 168/19  लोहशिघना थाना में है।

15) अभियुक्त अजय प्रसाद के प्रति लोहशिघना थाना कांड संख्या 168/2019 हजारीबाग में दर्ज किया गया है।

16) यदि अभियुक्त अजय प्रसाद के द्वारा घटना घटी होती तो इस घटना का जांच होती, इस घटना का जांच टेबल पर हुवी।

17) पीड़िता की मेडिकल भी नही करवाई गई।

18) पीड़िता के मां गवाह न 01 चंपा देवी को घटना की पूरी जानकारी है लेकिन गवाही में बोली की पीड़िता मेरी बेटी है 25 अगस्त को 2019 को लोहशिघना थाना झील नगर कोलघट्टी में किराए के मकान में अजय प्रसाद गुप्ता मेरी पीड़िता बेटी को  बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश किया था बेटी बोली बच्चा रह जाएगा तो उसका जिमेदारी कौन लेगा

पीड़िता की मां कहती है अभियुक्त अजय प्रसाद मेरा दामाद है।

दिनांक 25 अगस्त 2019 को 10:00 बजे दिन में थाना गए थे ।

19) अभियुक्त ने अपने पक्ष से गवाही दिलवाया 20 अगस्त 2019 से 6 नवंबर 2019 तक ग्राम भंडारों स्कूल का चार दिवारी बाउंड्री का काम करवा रहे थे यह बयान राजेंद्र प्रजापति ग्राम लश्करी का है और यह भी बताएं कि वहां सुधीर पंडित, बोधराज मेहता भी साथ में उसी सकूल में रात दिन रहते थे।

Note आदि अभियुक्त कभी भी घटना स्थल के कोलघट्टी झील नगर हजारीबाग गया नही तो थाना लोहशिघना केस कैसे अभियुक्त पर किया।

20) अभियुक्त ने अपने पक्ष से दूसरी गवाही दल वाएं जो दामोदर महल मंडल की अध्यक्ष द्रोपति देवी ने बेयन में कहे की अभियुक्त अजय प्रसाद ने आज तक कभी भी दामोदर महिला मंडल बरही में काम नहीं किया है मैं दामोदर महिला मंडल की लेटर पैड पर भिलिखित देती हूं।

21) गिरफ्तार करने से पहले किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दीए और अधि रात को पुलिस नसे से धुत घर में घुसे गिरफ्तारी कागज पूछे जाने पर कई तरह गंदी भासा प्रयो करने लगे।

22) डरा धमाका कर पेपरों पर हस्ताक्षर करवाए, उशके बाद जन से मरवाने की लिए कुछ लोग को बुलाई। पीड़िता अपनी बयान में कही है जली मैरेज सर्टिफिकेट कोर्ट से बनवाई हूं।

23) जाली पेपर बनाई गई पेपर का नाम:-

1) शादी कर्ड,:- 26/06/2013

2) कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट, -JHMRC/2020/01929 Date:-12/11/2020

3) राशन कार्ड no. :-  202800039905

4) मजिस्ट्रेट से सत्यापित पत्र magistrate Ramgarh 93-14/02/2020 Ajay prasad

5) मजिस्ट्रेट से सत्यापित पत्र magistrate Ramgarh 75-07/01/2021 Ajay prasad 

6) सदर हॉस्पिटल रामगढ़ से बर्थ सर्टिफिकेट Date of Birth of Mahi Gupta D/o of Sanjay Saw 498- 05/07/2014

7)अन्य 

इन सारी जली कागज बनाने के लिए कितने लोग समर्थन दिए।

24) धारा 195 के तहत जली कागज बना कर अभियुक्त को सजा करने के जुर्म में इन सभी पर यह धारा लागू होती है।

कोयो जली पेपर बनाने में समर्थन दिए और बनवाए।

25) RTI उपयुक्त महोदया हजारीबाग,

 दामोदार महिला मंडल बरही में अजय प्रसाद वर्ष 2010 से 2015 तक में काम किया है या नही  किया है तो भुगतान का भी विवरण दे। 

26) RTI प्रथम अपील 

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

उपायुक्त महोदया हजारीबाग,

 दामोदार महिला मंडल बरही में अजय प्रसाद वर्ष 2012से 2014 तक में काम किया है या नही किया है तो भुगतान का भी विवरण दे। रसीद संख्या 59F 857926 दिनांक 30/01/2024 है।

27. उपायुक्त महोदय हजारीबाग को दनांक 30 जनवरी 2024 को आवेदन दिए पर उन्होंने जिला ग्रामीण विकास भेजे। है।

28. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 उपयुक्त महोदय हजारीबाग को आवेदन मांगा गया थाना प्रभारी के द्वारा यह पुष्टि की गई की गई अजय प्रसाद लव सीखना थाना के मुंशी रवि कुमार पिता श्यामदेव राम निवास कोलकाता झील नगर के मकान में लंबे समय से रह रहा था वहां प्रीत को बुलाकर रेप करने का प्रयास किया गया ऐसा आरोप लगाए हैं थाना प्रभारी राजकुमार शाह रोहित कुमार आमोद झा एवं रवि कुमार मुंशी। दिनांक 25 अगस्त 2019 को अभियुक्त ने प्रीत को रवि कुमार के घर में बुलाकर रेप करने का प्रयास किया। उपायुक्त कार्यालय विधि शाखा केंद्र में आवेदन सोपा गया दिनांक 28 फरवरी 2024 को। पोस्टल आर्डर रिसिप्ट संख्या 91G-95 8004 तिथि 28.02.2024 को।

29. सूचना अधिकार अधिनियम 2005

यह कैसे कंप्लेंट केस है जिसके कारण जिला न्यायाधीश महोदय से मांगी गई वर्ष 2 वर्ष 1 जनवरी 2019 से वर्ष 30 दिसंबर 2021 तक का थाना लोहशिघना का कर्मचारियों और वाहन की जानकारी दिया जाय। पोस्टल आर्डर संख्या 91G-958064 तिथि 02/03/2024 है। यह रजिस्ट्री किया गया है indian post office training - RJ397435772IN है।

30. पुलिस उप महा निरीक्षक महोदय हजारीबाग को दिनांक 13 मार्च 2024 को उनके कार्यालय में मिलकर आवेदन दिए।

31. आयुक्त महोदया उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग कार्यालय को 13 मार्च 2024 को आवेदन दिए।

32. प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनिया 2005 के तहत उपायुक्त महोदय हजारीबाग को दिनांक 19 मार्च 2024 को दिए। साथ में सहायक जन सूचना अधिकारी पर पत्र भी संलग्न किए। ज्ञापांक संख्या 649 तिथि 14 अप्रैल 2024  पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हजारीबाग।

33. कार्यालय जन सूचना पदाधिकारी व्यवहार न्यायालय हजारीबाग ज्ञापांक 15 दिनांक 1 4 2024 संलग्न मूल्य पोस्ट ऑर्डर संख्या 91G 958064 वापस भेजा गया था

 जिसे मैं पुनः प्रथम अपील की तौर पर व्यवहार न्यायालय को संलग्न पेपर के साथ दुबारा दिनांक  8 अप्रैल 2024  को रजिस्ट्री किया गया रजिस्ट्री संख्या  EJ833683879IN तिथि 08/04/2024 को है।

34. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपयुक्त महोदय रामगढ़ को शपथ पत्र का नकल (सेटिस्फाइड) कॉपी मांगा गया जिसकी उल्लेख इस प्रकार किया है, पोस्टल आर्डर संख्या 91G-958065 है। तिथि 8 अप्रैल 2024 को पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री किया गया।

         1)संख्या 75 तिथि 7 जनवरी 2021, नाम अजय प्रसाद कुंदरू रामगढ़ के नाम से दर्ज है। (रजिस्टार ऑफिस के यहां), छाया कॉपी सलग्न है ।

        2) संख्या 93 तिथि 14 फरवरी 2020 नाम अजय प्रसाद कुंदरु रामगढ़, के नाम से दर्ज है। रजिस्टार ऑफिस रामगढ़ छाया कॉपी संलग्न है।

35. प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला न्यायाधीश महोदय हजारीबाग को किया गया जिसकी पोस्टल आर्डर संख्या 91G-958064 है भारतीय डाक संख्या EJ833683879IN तिथि 8 अप्रैल 2024 को कया गया।

36. प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपायुक्त महोदया हजारीबाग को दिनांक 8 अप्रैल 2024 को किया गया। कार्यालय से प्राप्त पेपर संलग्न किया गया।

    अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त कथनों पर ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

                                               आपका आज्ञाकारी


                                                अजय  प्रसाद 

                                       GR NO  ST. 300/2021

                                         DATE:- 13/04/2024



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा

उपायुक्त महोदया हजारीबाग

2
3 जिला ग्रामीण विकास कार्यालय हजारीबाग उपायुक्त महोदया ने भेजे।
4. दामोदर महिला मंडल बरही के जिला अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ने प्रमाणित किए की अजय प्रसाद ग्राम+पोस्ट रसोईया धमना थाना बरही जिला हजारीबाग राज्य झारखंड के नाम से दामोदर महिला मंडल में कभी काम नहीं किया है।
5. उपायुक्त महोदया हजारीबाग से भेजी बरही प्रखंड को जांच करने के लिए।
6. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र जमा किया गया, वर्ष 2015 से 2020 तक में थाना पुष्टि की है इन सालों में मकान में कितने रूम और कितने किराए दार रहते थे उसमें अजय प्रसाद नाम का व्यक्ति भी निवास करता था कि नहीं इसकी। वहां के आसपास लोग भी जानते होंगे। वहां के हर बैक्ति आते जाते देखे होंगे इसकी पहचान किया जाय।
DC ko





 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र जमा किया गया जिसकी पोस्टल ऑर्डर का रसीद।
8. जिला नयाधीश महोदय हजारीबाग रजिस्ट्री के द्वारा भेजे, सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के द्वारा मांग की गई।  
9. जिला नयाधीश महोदय हजारीबाग रजिस्ट्री के द्वारा भेजे, सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के द्वारा मांग की गई। जिसकी पोस्टल ऑडर राशिद है।
10. जिला नयाधीश महोदय हजारीबाग रजिस्ट्री के द्वारा भेजे, सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के द्वारा मांग की गई । पोस्टऑफिस राशि विवरण है।
11. पुलीस उप महा निरक्षक महोदय को मिल अपनी दुख बताते हुए आवेदन दिए।
12. आयुक्त महोदया के कार्यालय में आवेदन दिए।
13. सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत प्रथम अपील उपायुक्त महोदया हजारीबाग।
14. सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत प्रथम अपील उपायुक्त महोदया हजारीबाग। प्राप्त आवेदन को संलग्न किए। पत्रांक संख्या न 649 है।
15. आवेदन प्राप्त लिफाफा।
16. सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत प्रथम अपील उपायुक्त महोदया हजारीबाग। प्राप्त आवेदन को संलग्न किए। पत्रांक संख्या न 592 है।
17. आवेदन प्राप्त लिफाफा
18. कार्यालय जन सूचना अधिक पदाधिकारी व्यवहार न्यायालय हजारीबाग ज्ञापन संख्या 15 से वापस कर दिया गया
 
19. सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत प्रथम अपील व्यवहार न्यायालय महोदया हजारीबाग। प्रथम अपील भेजे। साथ में संलग्न कागजातो।
20. सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत प्रथम अपील व्यवहार न्यायालय महोदया हजारीबाग। प्रथम अपील भेजे। साथ में संलग्न कागजातो। पोस्टल ऑर्डर रसीद  संख्या।
21. सूचना अधिकार 2005 अधिनियम के तहत प्रथम अपील व्यवहार न्यायालय महोदया हजारीबाग। प्रथम अपील भेजे। साथ में संलग्न कागजातो। रजिस्ट्री रसीद।


प्रथम अपील उपायुक्त महोदय हजारीबाग























Comments

Popular posts from this blog

Virindaban